रायगढ़: पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार, 24 घंटे के भीतर पुलिस ने भेजा जेल

रायगढ़। कापू थाना पुलिस ने ग्राम पारेमेर में महिला की हत्या के मामले का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा और घटना के समय पहने गए कपड़े भी जब्त किए हैं।

पुलिस के अनुसार, 28 जून की सुबह ग्राम पारेमेर में एक महिला की हत्या की सूचना मिलने पर कापू थाना प्रभारी उप निरीक्षक इगेश्वर यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर जीतो बाई मंझवार (43) का शव उसके घर में मिला। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और प्रारंभिक जांच शुरू की।

मर्ग जांच और प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर मृतका के पति रामनाथ मंझवार (50), निवासी ग्राम पारेमेर, पर हत्या का संदेह होने पर थाना कापू में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी गांव से फरार होने की तैयारी में है। इसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घटना की रात पत्नी से मामूली विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर पहले उसने मारपीट की और बाद में लकड़ी के डंडे से हमला कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई।

पुलिस ने आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर वारदात में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा और घटना के समय पहने गए कपड़े जब्त किए। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन तथा एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन में की गई। कार्रवाई में थाना प्रभारी इगेश्वर यादव, प्रधान आरक्षक सोमेश गोस्वामी, आरक्षक जागेश्वर मरावी और महिला आरक्षक संगीता राठिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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